डीजल खरीद के नए नियम 2026: अब 200 लीटर की सीमा, 90 दिन तक लागू — पूरी जानकारी

केंद्र सरकार ने 11 जून 2026 को डीजल खरीद के नए नियम लागू कर दिए हैं। अगर आप किसान हैं, ट्रांसपोर्टर हैं या बड़े पैमाने पर डीजल खरीदते हैं — तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है।
क्या हुआ? — सरकार का बड़ा फैसला
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ‘मोटर स्पिरिट और हाई-स्पीड डीजल (रिटेल आउटलेट के ज़रिए सप्लाई का अस्थायी नियमन) आदेश, 2026’ जारी किया है।
यह आदेश 11 जून 2026 से प्रभावी है और फिलहाल 90 दिनों तक लागू रहेगा। ज़रूरत पड़ने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है।
सरकार ने यह कदम क्यों उठाया?
पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतें बढ़ गई हैं। इससे रिटेल और थोक डीजल की कीमतों में बड़ा अंतर आ गया:
- दिल्ली में रिटेल डीजल: ₹95.20 प्रति लीटर
- बल्क डीजल: ₹134.50 प्रति लीटर तक
इस अंतर का फायदा उठाकर बड़े उपभोक्ता सस्ते रिटेल पंपों से थोक में डीजल खरीद रहे थे — जिससे आम लोगों, किसानों और छोटे ग्राहकों को परेशानी हो रही थी।
डीजल खरीद के नए नियम — मुख्य बिंदु
✅ क्या बदला है?
1. 200 लीटर की दैनिक सीमा एक ग्राहक या एक वाहन अब रिटेल पेट्रोल पंप से एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल ही खरीद सकता है।
2. सिर्फ वाहन टैंक या PESO-अप्रूव्ड कंटेनर में ही मिलेगा डीजल केवल गाड़ी के टैंक में या पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गेनाइज़ेशन (PESO) से अप्रूव्ड कंटेनर में भरा जाएगा। खुले ड्रमों में डीजल नहीं मिलेगा।
3. थोक खरीद पर पाबंदी रिटेल पेट्रोल पंपों से बड़े पैमाने पर थोक खरीद पर पूरी तरह रोक।
4. दोबारा बेचने पर सख्त मनाही खरीदे गए डीजल को किसी भी हाल में दोबारा नहीं बेचा जा सकता।
किन लोगों पर लागू होगी पाबंदी?
इस आदेश का सीधा असर बड़े वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं पर पड़ेगा:
- 🏭 फैक्ट्रियाँ और विनिर्माण कंपनियाँ
- 📡 टेलीकॉम टावर संचालक
- 🔌 डीजल जनरेटर इस्तेमाल करने वाले संस्थान
- 🚛 बड़े ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर
- 🏪 व्यावसायिक प्रतिष्ठान
ये सभी उपभोक्ता अब केवल निर्धारित Bulk Sale Points से ही डीजल खरीद सकेंगे — रिटेल पंप से नहीं।
किसानों और आम लोगों पर क्या असर?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कदम किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं और छोटे वाहन मालिकों की रक्षा के लिए उठाया गया है।
किसानों के लिए राहत की बात:
- खेत में काम करने वाले ट्रैक्टर और पंप के लिए 200 लीटर तक डीजल मिलता रहेगा
- रिटेल पंप पर आम किसानों को प्राथमिकता मिलेगी
- देश में डीजल की कोई कमी नहीं है — यह सिर्फ कालाबाज़ारी रोकने का कदम है
नियम तोड़ने पर क्या होगा?
सरकार ने इस आदेश को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी किया है। नियम उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें जुर्माना और कानूनी कार्यवाही शामिल है।1950 में मौका मिला, फिर 76 साल तक इंतजार क्यों? | India FIFA World Cup
एक नज़र में — डीजल नए नियम 2026
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| आदेश जारी | 11 जून 2026 |
| लागू अवधि | 90 दिन (बढ़ाई जा सकती है) |
| प्रति दिन सीमा | 200 लीटर प्रति ग्राहक/वाहन |
| बड़े उपभोक्ताओं के लिए | केवल Bulk Sale Points से |
| पुनः बिक्री | सख्त मनाही |
| उद्देश्य | कालाबाज़ारी रोकना, आम लोगों को राहत |
ग्राम सभा की राय
यह नियम किसानों के हित में है। बड़े औद्योगिक उपभोक्ता जब रिटेल पंपों से सस्ता डीजल खरीद लेते थे, तो आम किसान और घरेलू ग्राहक परेशान होते थे। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि गाँव का किसान और छोटा वाहन मालिक डीजल से वंचित न हो।
यदि आपके क्षेत्र में किसी पेट्रोल पंप पर नियम उल्लंघन हो, तो राज्य के तेल विपणन कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं।





